
शिक्षक के द्वारा ग्राम पंचायत चुनाव में पंच के पक्ष में चुनाव प्रचार करने का वीडियो वायरल हो रहा था इसकी जानकारी जब खबर टाईम्स छत्तीसगढ़ की टीम को मिली तो प्रमुखता से खबर को प्रकाशित किया गया ग्राम पंचायत बालाझर में बालाझर निवासी एवं विकासखण्ड काँसाबेल के माध्यमिक शाला साजापानी मे पदस्थ शिक्षक बालेश्वर सिंह के द्वारा ग्राम पंचायत बालाझर के वार्ड क्रमांक 15 कोरवापारा मे पंच के लिए चुनाव प्रचार करने का वीडियो वायरल हो रहा था। ग्रामीणों का आरोप था की शासकीय कर्मचारी होने के साथ एक जिम्मेदार पद शिक्षक होते हुए प्रचार करने का आरोप लगाया जा रहा है जो आदर्श अचार संहिता का खुला उल्लंघन की श्रेणी में आता है।


खबर प्रकाशन के बाद प्रशासन ने तत्काल कारवाही करते हुए शिक्षक को निलंबित कर दिया है*बालेश्वर सिंह, शिक्षक एल.बी. का उक्त कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 एवं नियम 05 के सर्वथा विपरीत होने के कारण छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 (1) (क) के तहत् एतद् द्वारा तत्काल प्रभाव से शासकीय सेवा से निलंबित किया जाता है। बालेश्वर सिंह, शिक्षक एल.बी. शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला साजापानी, विकासखण्ड कांसाबेल, जिला जशपुर, छत्तीसगढ़ को निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी। निलंबन अवधि में बालेश्वर सिंह का मुख्यालय कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी मनोरा में अटैच किया गया है।
